Untrained private guards : बिहार में निजी सुरक्षा गार्डों का चलन बढ़ा है। इन्हें व्यक्तिगत, संस्थान या शादी-ब्याह व अन्य समारोह में तैनात किया जाता है। इसे देखते हुए बिहार निजी सुरक्षा एजेंसी नियमावली 2025 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अब राज्य में निजी सुरक्षा में निर्धारित शारीरिक मापदंड रखने वाले प्रशिक्षित गार्ड ही काम करेंगे। अप्रशिक्षित गार्ड रखने पर रोक है। राज्य सरकार ने निजी सुरक्षा कारोबार में लगी एजेंसियों के लिए सुरक्षा कर्मियों के नियोजन में निर्धारित शारीरिक मापदंड का पालन करना अनिवार्य कर दिया है साथ ही उन्हें सुरक्षा कार्य में लगाने से पहले समुचित मानक प्रशिक्षण भी देना अनिवार्य कर दिया है।
प्रशिक्षण के लिए मानक तय कर दिए गए हैं। गृह विभाग की ओर से जारी इस नियमावली में सुरक्षा कारोबार करने वाली सभी एजेंसियों के लिए कई नए प्रावधान किए गए हैं। इनका पालन निजी गार्ड उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों को करना होगा। इसका पालन नहीं करने वाली एजेंसियों के खिलाफ गृह विभाग कार्रवाई करेगा। उन्हें एजेंसी चलाने का लाइसेंस नहीं मिल सकेगा।
नियमावली के मुताबिक अब निजी सुरक्षा एजेंसियों में 160 सेमी ऊंचाई और 80 सेमी सीने की माप वाले पुरुष गार्ड ही रखे जा सकेंगे। महिला गार्ड के मामले में ऊंचाई 150 सेमी होनी चाहिए जबकि छाती का कोई माप नहीं रखा गया है। उन्हें आंख और सुनने की समस्या से मुक्त होना चाहिए और छह मिनट में एक किलोमीटर दौड़ने की क्षमता होनी चाहिए। हर 12 महीने में स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी।
नियमों में निजी सुरक्षा गार्ड के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। गृह विभाग राष्ट्रीय कौशल गुणवत्ता फ्रेमवर्क के अनुरूप विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करेगा। प्रारंभिक स्तर पर यह प्रशिक्षण न्यूनतम 20 दिन की अवधि का होगा। इस दौरान न्यूनतम 100 घंटे कक्षा शिक्षण और 60 घंटे फील्ड प्रशिक्षण होगा। भूतपूर्व सैनिकों और पूर्व पुलिस को केवल सात दिन का कोर्स पूरा करना होगा। इसमें न्यूनतम 40 घंटे शिक्षण और 16 घंटे फील्ड प्रशिक्षण होगा।