Ncr Liquor Lovers : दूसरे राज्य से दिल्ली में शराब ला रहे हैं? जानिए कानून, नहीं तो जब्त हो सकती है आपकी महंगी कार भी.

Ncr Liquor Lovers : अगर आप शराब के शौकीन हैं और दूसरे राज्य से दिल्ली में शराब सस्ती होने की वजह से अपनी गाड़ी में लाना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल न करें, ऐसे में आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है जो फिर कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि दिल्ली आबकारी कानून में ऐसा प्रावधान है कि अवैध शराब के साथ पकड़े गए वाहन को जब्त करने के बाद छोड़ा नहीं जाएगा।

दूसरे राज्य से कितनी शराब लाई जा सकती है?

दिल्ली में जब्त 4500 वाहन विभिन्न पुलिस थानों के बाहर कबाड़ बन गए हैं। आबकारी विभाग जल्द ही इन वाहनों को कबाड़ के तौर पर बेचने जा रहा है। दूसरे राज्य से दिल्ली में सिर्फ एक बोतल शराब आने की इजाजत है।

यहां आपको बता दें कि अवैध शराब के कारोबार के आरोप में या जांच के दौरान जो महंगी कारें पकड़ी गईं, उनमें शराब यानी दिल्ली में बिक्री के लिए प्रतिबंधित शराब पाई गई।

पुलिस थानों के बाहर BMW क्यों कबाड़ बन गईं?

ऐसी कारों में BMW मर्सिडीज के विभिन्न मॉडल भी शामिल थे। ऐसी गाड़ियों को जब्त करने के बाद आबकारी विभाग ने उन्हें विभिन्न थानों के बाहर खड़ा कर दिया था और उनके मालिक उन गाड़ियों को छुड़वा नहीं पाए थे।

पुलिस हिरासत में आरोपी और जब्त अवैध शराब। सौजन्य दिल्ली पुलिस

इसमें एक करोड़ की कार से लेकर 1000 रुपये की साइकिल रिक्शा तक कई ऐसी गाड़ियां शामिल हैं। अवैध शराब के साथ पकड़े गए लोगों को कुछ समय बाद छोड़ दिया गया या फिर थाने से ही जमानत मिल गई, लेकिन उन्हें अपनी गाड़ियां वापस नहीं मिल पाईं।

गाड़ियों की नीलामी क्यों नहीं हो पाई?

इन गाड़ियों की नीलामी 10 साल से भी ज्यादा समय से नहीं हुई है, अब आबकारी विभाग इन गाड़ियों की नीलामी करने की योजना बना रहा है, जिन्हें भारत सरकार की एजेंसी के जरिए कबाड़ में बेचा जाएगा। यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है।

आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह सही है कि जब्त की गई गाड़ियों में बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज जैसी महंगी कारें भी शामिल हैं और विभिन्न थाना क्षेत्रों के बाहर खड़ी हैं, लेकिन उनकी नजर में उनकी कोई कीमत नहीं है।

एक तो वे अवैध कारोबार में पकड़ी गई हैं और दूसरी बात यह कि वे कबाड़ बन चुकी हैं। ऐसे में इन्हें कबाड़ माना जाता है और जल्द ही इनकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी ताकि इन्हें थानों के बाहर से हटाया जा सके।

क्या कहती है दिल्ली आबकारी नीति?

आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति के अनुसार, आप एक पेटी यानी 12 बोतल शराब लेकर दिल्ली में यात्रा कर सकते हैं, जिसमें नौ लीटर शराब हो सकती है। लेकिन इसे दिल्ली में बिक्री के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए।

मेट्रो से आप कितनी शराब ला सकते हैं?

अगर आप दूसरे राज्य से दिल्ली में शराब लाते हैं, तो सिर्फ एक बोतल की ही अनुमति है। अगर आप मेट्रो में यात्रा करते हैं और दूसरे राज्य से किसी स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते हैं और दिल्ली आते हैं, तो भी आप दिल्ली में सिर्फ एक बोतल शराब ला सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा शराब लाते हैं, तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इस पर आबकारी विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है।

Leave a Comment