Bihar Government : व्यवसायियों के आश्रितों को दुर्घटना में मृत्यु पर मिलेंगे 5 लाख रुपये, CNG-PNG पर टैक्स दरें एक समान.

Bihar Government :दुर्घटना में मृत्यु होने पर व्यवसायियों के वैध आश्रितों को अब 5 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। इसके लिए बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना-2025 को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है। पंजीकृत गैर-कॉर्पोरेट श्रेणी के करदाता इस लाभ के पात्र होंगे।

बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम-2005 और राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम-2017 के तहत दुर्घटना मृत्यु अनुदान दिया जाएगा। सरकार की इस पहल से न केवल व्यवसायियों के हितों की रक्षा होगी, बल्कि उनके परिवारों को आर्थिक संबल भी मिलेगा।

उपमुख्यमंत्री सह वाणिज्य कर मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विभाग जल्द ही इस योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी देगा।

सीएनजी-पीएनजी पर अब वैट की दरें समान होंगी

प्राकृतिक गैस पर मूल्य वर्धित कर यानी वैट की दरें अब समान होंगी। राज्य मंत्रिपरिषद ने दरों में एकरूपता लाने और छोटे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया है। अब घरेलू और व्यावसायिक उपयोग के लिए सीएनजी और पीएनजी पर वैट की दरें अलग-अलग नहीं होंगी।

उपमुख्यमंत्री सह वाणिज्य कर मंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को बताया कि पहले शहरी गैस वितरण नेटवर्क से प्रतिदिन 50,000 एससीएमडी तक की बिक्री पर ही कर कम किया जाता था।

हालांकि, गेल द्वारा पाइपलाइन के माध्यम से और सीमा पार गैस आपूर्ति के मामले में, अन्य प्राकृतिक गैस वितरण इकाइयों को पुरानी दर (20 प्रतिशत) पर ही कर देना पड़ता था, जिससे उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल रही थी।

इस असमानता को दूर करने और उपभोक्ताओं को सीधा लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से अधिसूचना की शर्तों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इससे गेल और अन्य प्राकृतिक गैस वितरण कंपनियाँ समान दर पर कर चुकाकर उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर सीएनजी और पीएनजी उपलब्ध करा सकेंगी।

सरकार का मानना है कि वैट दरों में एकरूपता से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि कुछ हद तक प्रदूषण पर भी नियंत्रण होगा। प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने से पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम होगी।

Leave a Comment