Helmets The Center Issued : मोटरसाइकिल सवारों के लिए खुशखबरी है। आने वाले दिनों में उन्हें खराब या कम गुणवत्ता वाले हेलमेट से छुटकारा मिलने वाला है। दरअसल, केंद्र सरकार ने राज्यों से बाइक सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घटिया हेलमेट बनाने वाली कंपनियों और खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। शनिवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि उपभोक्ता मामले विभाग और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) देश भर के उपभोक्ताओं से केवल बीआईएस-प्रमाणित हेलमेट का उपयोग करने की अपील करते हैं। विभाग ने बीआईएस प्रमाणन के बिना हेलमेट के निर्माण या बिक्री के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का आह्वान किया।
सवारों की सुरक्षा पहले
उपभोक्ता मामले विभाग ने कहा है कि भारतीय सड़कों पर 21 करोड़ से अधिक दोपहिया वाहन चल रहे हैं, ऐसे में सवारों की सुरक्षा सर्वोपरि है। विभाग ने दोहराया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है सरकार ने बताया कि 2021 से गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू है, जिसके तहत दोपहिया वाहन चालकों के लिए बीआईएस मानकों के तहत प्रमाणित आईएसआई मार्क वाले हेलमेट ही वैध माने जाते हैं। जून 2025 तक देशभर में 176 हेलमेट निर्माता ऐसे हैं, जिनके पास वैध बीआईएस लाइसेंस है।
विभाग के मुताबिक सड़क किनारे और अनियमित दुकानों पर बिकने वाले कई हेलमेट अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन से रहित हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं की जान जोखिम में पड़ती है और सड़क हादसों में मौतों का एक बड़ा कारण बनते हैं। गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) नियमित रूप से कारखानों और बाजारों की निगरानी करता है और नियमों के उल्लंघन पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाता है।
लाइसेंस रद्द
सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान घटिया हेलमेट पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए। 500 से अधिक हेलमेट के नमूनों की जांच की गई, जिसमें बीआईएस मानक चिह्न के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए। इसी क्रम में देशभर में 30 से अधिक तलाशी और जब्ती अभियान चलाए गए। दिल्ली में एक बड़े अभियान में 9 हेलमेट निर्माताओं से 2,500 से अधिक अवैध और घटिया हेलमेट जब्त किए गए। इन कंपनियों के लाइसेंस या तो समाप्त हो चुके थे या उन्हें रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा 17 खुदरा दुकानों और सड़क किनारे विक्रेताओं से भी करीब 500 घटिया हेलमेट जब्त किए गए। इससे पहले उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों (डीसी) और जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) को एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने और गैर-अनुपालन वाले हेलमेट बेचने वाले निर्माताओं और दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा था। इसके साथ ही बीआईएस के स्थानीय कार्यालयों को पुलिस और जिला प्रशासन के साथ लगातार समन्वय में रहने और कार्रवाई में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया है।