PACS : सहकारिता विभाग बिहार के सीवान जिले में कार्यरत सहकारी समितियों में अधिक सदस्यों को आकर्षित करने की योजना बना रहा है।
इस प्रकार, सदस्यता में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी रहेगी। इस संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी सौरव कुमार ने बताया कि कोई भी इच्छुक ग्रामीण विभाग की वेबसाइट state.bihar.government.in/co-operative या e-cooperative.bihar.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सदस्य बन सकते हैं।
पैक्स कवरेज क्षेत्र में रहने वाले पात्र ग्रामीण इस पोर्टल पर फोटो, हस्ताक्षर और पहचान पत्र अपलोड करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सदस्यता शुल्क एवं अंशदान के रूप में 11 रुपये संबंधित सहकारी बैंक में जमा कराने होंगे।
सदस्यता पर निर्णय आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि पीएसी 15 दिनों के भीतर आवेदन पर निर्णय नहीं लेती है, तो उन्हें सदस्य माना जाएगा।
एसएमएस के माध्यम से सूचना प्राप्त होने के बाद आपको सदस्यता शुल्क और अंशदान के रूप में 11 रुपये अपने सहकारी बैंक खाते में स्थानांतरित करने होंगे।
यदि आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है तो इसकी सूचना आपके मोबाइल फोन नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेज दी जाएगी। जिसके आधार पर कोई इच्छुक आवेदक अपील दायर कर सकता है।
अपील के मामले में आवेदक को अपना मामला सभी दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय के भीतर सहकारी समितियों के संबंधित सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
अधिक जानकारी के लिए इच्छुक ग्रामीण टोल-फ्री नंबर 18001800110 पर कॉल कर सकते हैं या स्थानीय कार्यालय में जा सकते हैं।
सभी पीएसी वाणिज्यिक संस्थाएं बन जाएंगी
सहकारिता विभाग PACS को बहुउद्देश्यीय व्यवसाय इकाई के रूप में विकसित करने पर विशेष जोर देता है। इस संबंध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
विभाग ने एक मूल्यांकन ऐप और एक ऑडिट ऐप लॉन्च किया। इसके अतिरिक्त, सहकारी न्यायालय सूचना प्रणाली और मर्चेंट बैंकिंग क्यूआर कोड एप्लीकेशन भी लांच किए गए।
इसके अतिरिक्त, PACS व्यवसाय के विविधीकरण के भाग के रूप में, सभी PACs को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है, जहां सभी प्रकार की ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध होंगी।