PF Withdrawal : पहली बार घर खरीदने की योजना बना रहे नौकरीपेशा लोगों के लिए अच्छी खबर है। EPFO ने अपने निकासी नियमों में बदलाव किया है। इसके बाद घर खरीदने के लिए PF से ज्यादा पैसा निकालना आसान हो गया है। आपको बता दें कि अब EPFO सदस्य अपना PF खाता खोलने के 3 साल बाद PF के पैसे का इस्तेमाल घर खरीदने के लिए कर सकते हैं। आपको बता दें कि EPF योजना, 1952 में नया जोड़ा गया पैरा 68-BD, EPFO अंशधारकों को EPFO खाते में जमा राशि का 90% तक निकालने की अनुमति देता है। इस 90% निकासी राशि का इस्तेमाल घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट या EMI भुगतान के लिए किया जा सकता है। इससे पहले, EPFO सदस्यों को 5 साल बाद पैसा निकालने की अनुमति थी।
EPFO से पैसा निकालना अब हुआ आसान
EPF योजना, 1952 के पैरा 68-BD के नियमों में बदलाव के बाद, अब EPFO अंशधारकों के पास अपने पैसे का इस्तेमाल करने के कई विकल्प हैं। नए नियम में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि खाता खोलने के 3 साल बाद पैसे निकाले जा सकते हैं। हालाँकि, घर खरीदने के लिए पैसे निकालने की सुविधा किसी सदस्य को जीवन में केवल एक बार ही मिलती है। विशेषज्ञों का कहना है कि EPFO के इस बदलाव से घर का सपना देख रहे लाखों नौकरीपेशा लोगों को मदद मिलेगी। वे अपने PF से पैसे निकालकर घर का डाउनपेमेंट कर सकेंगे और घर खरीद सकेंगे। इससे उनका घर खरीदने का सपना भी पूरा होगा। इसका असर रियल एस्टेट बाजार पर भी दिखेगा। घरों की माँग बढ़ेगी।
PF खाताधारकों को भी मिली ये राहत
ऑटो सेटलमेंट की सीमा बढ़ी: पहले 1 लाख रुपये तक के दावों का स्वतः निपटारा हो जाता था। अब यह सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।
दावा प्रक्रिया आसान: पहले 27 दस्तावेज़ सत्यापन की आवश्यकता होती थी, अब केवल 18 मानदंडों पर दावों का निपटारा किया जाएगा। अब 95% मामलों में, दावों का निपटारा 3-4 दिनों में हो रहा है।
EPFO के देश भर में 7.5 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय सदस्य हैं। यह संगठन लगातार बढ़ रहा है। ईपीएफओ देश भर में फैले अपने 147 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से हर महीने 10 से 12 लाख नए सदस्य जोड़ रहा है।