ITR Filing : 12 लाख की इनकम पर भी ज़ीरो टैक्स! New Tax Regime में ऐसे बचाएं टैक्स और फाइल करें ITR.

ITR Filing  : नई कर व्यवस्था सभी करदाताओं की पसंदीदा बन गई है। क्योंकि इसमें 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं देना पड़ता है। अगर आप भी नई कर व्यवस्था के तहत ITR दाखिल करना चाहते हैं और आपकी सैलरी सालाना 12 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो आप इन तरीकों से टैक्स बचा सकते हैं।

अपना टैक्स कैसे बचाएँ?

नई कर व्यवस्था में आप कुछ धाराओं और अनुभागों के तहत कटौती का दावा भी कर सकते हैं।

सबसे पहले, नई कर व्यवस्था में आपको 75,000 रुपये की मानक कटौती दी जाएगी।

कोई भी करदाता धारा 80CCH के तहत कटौती का दावा कर सकता है।

NPS के तहत निवेश करके, आप धारा 80CCD (2) के तहत कर बचत का दावा कर सकते हैं।

दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है, तो वह धारा 57 (iia) के तहत कर कटौती का दावा कर सकता है।

इसके साथ ही, आप धारा 24 के तहत भी कर कटौती का दावा कर सकते हैं।

चरण दर चरण प्रक्रिया

चरण 1- सबसे पहले आयकर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

चरण 2- अब आपको यहाँ ई-फाइल का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।

चरण 3- इसके बाद आयकर रिटर्न के विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 4- अब यहाँ आकलन वर्ष और दाखिल करने का तरीका चुनें।

चरण 5- आकलन वर्ष में 2024-25 दर्ज करें और दाखिल करने के तरीके में ऑनलाइन का विकल्प चुनें।

चरण 6- अब लागू स्थिति के लिए तीन अलग-अलग विकल्पों में से एक चुनें: व्यक्तिगत, HUF और अन्य।

चरण 7- इसके बाद अपना ITR प्रकार चुनें। यहाँ आपको 7 अलग-अलग ITR फ़ॉर्म के विकल्प दिए जाएँगे।

चरण 8- अब आपको यह चुनना होगा कि आप ITR क्यों दाखिल करना चाहते हैं।

चरण 9- इसके बाद आपसे व्यक्तिगत जानकारी, कुल आय, कुल कटौती और चुकाया गया कर जैसी जानकारी मांगी जाएगी। इसे ध्यान से भरें।

चरण 10- अंत में आपको ई-सत्यापन करना होगा, यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है। आप आधार OTP, EVC और नेट बैंकिंग आदि की मदद से ITR को ई-सत्यापित कर सकते हैं।

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