EPFO News : रिटायरमेंट फंड संगठन ईपीएफओ ने गुरुवार को कहा कि अब पीएफ से ऑनलाइन निकासी के इच्छुक आवेदकों को रद्द किए गए चेक की तस्वीर ‘अपलोड’ करने की जरूरत नहीं है और उनके बैंक खातों को नियोक्ताओं द्वारा सत्यापित करने की भी जरूरत नहीं है। ईपीएफओ ने ऑनलाइन दावा दाखिल करते समय चेक लीफ या सत्यापन बैंक पासबुक की तस्वीर अपलोड करने की जरूरत को पूरी तरह खत्म कर दिया है। इस कदम से करीब 8 करोड़ ईपीएफओ सदस्यों को फायदा होगा।
फिलहाल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों को पीएफ खातों से पैसे की ऑनलाइन निकासी के लिए आवेदन करते समय यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) या पीएफ नंबर से जुड़े बैंक खाते के चेक या पासबुक की सत्यापित फोटो कॉपी अपलोड करनी होती है। नियोक्ताओं को भी आवेदक के बैंक खाते के विवरण को मंजूरी देना जरूरी होता है।
श्रम मंत्रालय ने क्या कहा?
श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ईपीएफओ ने ऑनलाइन दावा दाखिल करते समय चेक या सत्यापित बैंक पासबुक की तस्वीर अपलोड करने की जरूरत को पूरी तरह खत्म कर दिया है। ईपीएफ सदस्यों के लिए ‘जीवन की सुगमता’ और नियोक्ताओं के लिए ‘कारोबार में सुगमता’ सुनिश्चित करने के लिए इन दो आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इन उपायों से दावों के निपटान की प्रक्रिया में उल्लेखनीय सुधार होगा और दावों की अस्वीकृति से संबंधित शिकायतों में कमी आएगी।
इन आवश्यकताओं को शुरू में कुछ केवाईसी-अपडेट किए गए सदस्यों के लिए परीक्षण के आधार पर माफ किया गया था। 28 मई, 2024 को इसके परीक्षण के शुभारंभ के बाद से, इस कदम से पहले ही 1.7 करोड़ ईपीएफ सदस्यों को लाभ मिल चुका है। मंत्रालय ने कहा कि सफल परीक्षण के बाद, ईपीएफओ ने अब सभी सदस्यों को यह छूट दे दी है।