DA Hike : मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी सौगात, महंगाई भत्ता पांच प्रतिशत बढ़ा.

DA Hike : मध्य प्रदेश के लगभग सात लाख नियमित अधिकारियों-कर्मचारियों की लंबित एक और मांग को मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने पूरा कर दिया। राजपत्रित अधिकारी संघ के सम्मेलन में उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता पांच प्रतिशत बढ़ाकर 55 प्रतिशत करने की घोषणा की।

इसमें तीन प्रतिशत भत्ता एक जुलाई 2024 और दो प्रतिशत एक जनवरी 2025 से बढ़ाया गया है। एरियर का भुगतान पांच समान किस्तों में जून से अक्टूबर 2025 के बीच किया जाएगा।

दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाया
प्रदेश के कर्मचारी को अभी भी 50 प्रतिशत की दर से ही महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसकी घोषणा भी अक्टूबर 2024 में की गई और नौ माह का एरियर तीन किस्तों में दिया गया। जबकि, इस बीच केंद्र सरकार ने दो बार महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। इसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2024 और जनवरी 2025 से मिला।

काफी समय से की जा रही थी मांग
प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का दो प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाकर 55 प्रतिशत करने के आदेश 17 अप्रैल को जारी किए जा चुके हैं। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते के अंतर को पाटने की मांग काफी समय से की जा रही थी। बजट में 64 प्रतिशत महंगाई भत्ते के हिसाब से विभागों के स्थापना व्यय में प्रविधान रखा गया है।

किस श्रेणी में कितना होगा लाभ

प्रथम 5200 से 6300

द्वितीय 2300 से 3350

तृतीय 850 से 1550

चतुर्थ 700 से 850

कर्मचारियों के हित में हो रहा काम

मुख्यमंत्री के समक्ष जब राजपत्रित अधिकारी संघ ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग रखी तो उन्होंने मंच से इसे स्वीकार करते हुए घोषणा कर दी। डॉ.यादव ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हित में लगातार काम कर रही है। वे भत्ते जो वर्षों से लंबित थे, उन पर निर्णय लेकर आदेश भी जारी कर दिए। 55 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता तत्काल प्रभाव से लागू होगा। एरियर भी पांच समान किस्तों में अक्टूबर 2025 तक देंगे ताकि दीपावली का आनंद भी रहे।

महंगाई राहत बढ़ाने छत्तीसगढ़ से ली जाएगी सहमति

वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) में पांच प्रतिशत वृद्धि करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मांगी जाएगी। इसके लिए उन्हें पत्र भेजा जाएगा और सहमति प्राप्त होते ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे। दरअसल, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 में पेंशनर के वित्तीय मामले में दोनों राज्यों की सहमति का प्रविधान है।

वृद्धि और एरियर का भुगतान

वर्ष 2000 के पहले के कर्मचारियों की पेंशन में आने वाले वित्तीय भार का 73 प्रतिशत मध्य प्रदेश और 27 प्रतिशत छत्तीसगढ़ को उठाना पड़ता है। जबकि, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी का कहना है कि इस प्रविधान को लेकर केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। राज्य सरकार को निर्णय लेना है पर इसे लंबित रखा जा रहा है। पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि और एरियर का भुगतान कर्मचारियों की तरह ही होना चाहिए।

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