Bihar Teacher News : कर्मचारी भविष्य निधि ने बिहार शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक भविष्य निधि बकाया के भुगतान में देरी के संबंध में एसीएस को पत्र लिखा है। इसमें प्रस्ताव किया गया है कि शिक्षक या कर्मचारी से रोकी गई बचत निधि की राशि 15 दिनों के भीतर शिक्षक या कर्मचारी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाए।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा विभाग) को पत्र लिखकर 15 दिनों के भीतर शिक्षकों के ईपीएफओ खाते में राशि जमा करने को कहा है।
ईपीएफओ को इसे 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा
क्षेत्रीय रिजर्व निधि क्रमांक 1 के आयुक्त ने भी इस मामले पर एक पत्र लिखा। ईपीएफओ के अनुसार, किसी कर्मचारी या शिक्षक से संबंधित अंशदान नियोक्ता द्वारा समय पर अर्थात् वेतन माह की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर उसके भविष्य निधि खाते में जमा कर दिया जाना चाहिए। अन्यथा आपको जुर्माना भरना पड़ेगा।
उपलब्ध जानकारी के विश्लेषण से यह पता चलता है कि शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले और कर्मचारी बचत निधि के सदस्य कई कर्मचारियों द्वारा बचत निधि में समय पर अंशदान नहीं किया जाता है। कर्मचारियों को पेंशन निधि, पेंशन और बीमा लाभ का भुगतान, नियोक्ता द्वारा पेंशन निधि खाते में देय अंशदान के समय पर भुगतान पर निर्भर करता है।
यदि नियोक्ता वेतन माह की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर भविष्य निधि में योगदान करने में विफल रहता है, तो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत मुआवजा और ब्याज वसूल किया जा सकता है।