Mandatory Display Of Driver Info In Cabs : महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा और ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं को लेकर एक अहम नियम लागू किया गया है। अब हर चालक को अपने वाहन के अंदर अपना नाम और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा।
इस नियम का पालन न करने पर संबंधित वाहन का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। शासन ने सभी जिलों में इस निर्देश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश महिला आयोग की संस्तुति पर यह फैसला लिया गया है। आयोग की अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखकर इस नियम को सख्ती से लागू करने की मांग की थी।
परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वाहन में चालक का नाम और संपर्क नंबर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए ताकि किसी भी असहज स्थिति में यात्री खासकर महिलाएं तत्काल चालक को पहचान सकें और जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर सकें। महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में यह कदम बड़ी पहल मानी जा रही है। आने वाले दिनों में इस नियम का उल्लंघन करने पर चालान और परमिट निरस्तीकरण जैसी सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है।
विभाग का मानना है कि इस पहल से सार्वजनिक परिवहन में पारदर्शिता बढ़ेगी और महिलाओं में सुरक्षा की भावना भी मजबूत होगी।