Old Diesel Petrol Vehicles In Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को दंडात्मक कार्रवाई से राहत दे दी।
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ कर रही थी। इस मामले में दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी वाहन मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने का आग्रह किया था।
पीठ ने अपने फैसले में कहा:
नोटिस जारी करें, जिसका जवाब चार हफ्तों में दिया जाए। इस बीच, हम निर्देश देते हैं कि इस आधार पर वाहन मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।”
बता दें कि दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।





