Supreme Court Orders Release Of Stray Dogs : सुप्रीम कोर्ट का फैसला नसबंदी के बाद छोड़े जाएंगे आवारा कुत्ते.

Supreme Court Orders Release Of Stray Dogs : आज सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी कुत्तों को शेल्टर होम से रिहा किया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि हिंसक और बीमार कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे। कोर्ट ने इस संबंध में न केवल दिल्ली, बल्कि अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किए हैं।

कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुत्तों की नसबंदी के बाद उन्हें रिहा करना होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुत्ते को खाना नहीं खिला सकता। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कानून बनाने की भी वकालत की है।

11 अगस्त के फैसले पर रोक

आज के फैसले के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने को कहा गया था।

अपने फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, उनकी नसबंदी के बाद उन्हें रिहा किया जाएगा। हालांकि, बीमार और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखना होगा।

आपको बता दें कि यह फैसला जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी किया है।

सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जा सकता
शीर्ष अदालत ने कहा कि हर सामुदायिक ब्लॉक में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए एक अलग जगह बनाई जाए। अदालत ने निर्देश दिया कि कुत्तों को खाना निर्धारित स्थान पर ही दिया जाए। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्हें उसी स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा जहाँ से उन्हें उठाया गया था
अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि कुत्तों को उसी स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा जहाँ से उन्हें उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुत्तों को खाना खिलाने से समस्याएँ पैदा होती हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। शिकायतों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा।

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