Lab Technicians : पटना हाई कोर्ट ने लैब टेक्नीशियनों की नियुक्ति पर लगाई रोक.

Lab Technicians : पटना हाईकोर्ट ने बिहार में लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति प्रक्रिया पर अस्थाई रोक लगाते हुए राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।

कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को 10 अप्रैल तक जवाबी हलफनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति हरीश कुमार की एकलपीठ ने विमल प्रकाश व छह अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन पर रोक लगा दी है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शिव प्रताप ने दलील दी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 3 मार्च को विज्ञापन संख्या 2/25 के तहत 2969 लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की थी।

शेष 610 रिक्तियों को नये विज्ञापन में शामिल कर लिया गया। अधिवक्ता ने दलील दी कि वर्ष 2015 में जारी विज्ञापन के तहत 1772 पदों पर नियुक्ति होनी थी। इनमें से 1162 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गयी, जबकि शेष 610 रिक्तियों को नये विज्ञापन में शामिल कर लिया गया।

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसमें 2015 के विज्ञापन की यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब पुराना विज्ञापन अभी न्यायिक समीक्षा के अधीन है, तो आयोग द्वारा नई नियुक्ति के लिए नया विज्ञापन जारी करना कानूनी रूप से गलत है।इस मामले को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग से जवाब मांगा है।

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