EPFO: क्या आप भी घर बनाने, शादी या इमजेंसी के लिए पीएफ का पैसा निकालने का प्लान कर रहे हैं? पीएफ का पैसा ऑनलाइन निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको EPFO की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा। EPF यानी कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड एक सरकारी योजना है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हर महीने योगदान करते हैं। यह योजना कर्मचारी की रिटायरमेंट के लिए सेविंग तय करती है। EPF योजना को EPFO चलाता है। EPF में जमा पूरा पैसा रिटायरमेंट के समय ब्याज सहित मिलता है। हालांकि ज़रूरत पड़ने पर कर्मचारी इस पैसे को आंशिक या पूरी तरह से निकाल भी सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पीएफ निकालना चाहते हैं, तो ये आसान स्टेप्स फॉलो करें।
पीएफ निकालने के लिए क्या करें?
आपका UAN (Universal Account Number) एक्टिव हो और आधार, पैन (अगर आप 5 साल से पहले 50,000 रुपये से ज्यादा निकाल रहे हैं) और बैंक अकाउंट से लिंक हो।
आपका KYC (Know Your Customer) EPFO पोर्टल पर वेरीफाइड हो।
ऑनलाइन पीएफ निकालने के स्टेप्स
स्टेप 1: EPFO की सदस्य पोर्टल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: अपने UAN और पासवर्ड से लॉग इन करें। कैप्चा भरें और Sign In पर क्लिक करें।
स्टेप 3: Manage > KYC में जाकर चेक करें कि आपका आधार, पैन और बैंक डिटेल वेरीफाइड है या नहीं।
स्टेप 4: Online Services टैब में जाएं और Claim (Form-31, 19, 10C & 10D) पर क्लिक करें।
स्टेप 5: बैंक डिटेल वेरीफाई करें। आपका अकाउंट नंबर दिखेगा, उसे दोबारा डालें और Verify पर क्लिक करें।
स्टेप 6: क्लेम का टाइप चुनें
Form 19: पूरा पीएफ निकालने के लिए।
Form 10C: पेंशन निकालने के लिए।
Form 31: एडवांस निकालने के लिए (जैसे मेडिकल, शादी, पढ़ाई आदि कारणों से)।
स्टेप 7: मांगी गई जानकारी भरें और ज़रूरी डॉक्यूमेंट (जैसे मेडिकल बिल आदि) अपलोड करें।
स्टेप 8: सबमिट पर क्लिक करें। आपको एक Acknowledgement मिलेगा, जिसे भविष्य के लिए सेव कर लें।
कितना समय लगेगा?
पीएफ निकालने के बाद आमतौर पर 5 से 20 वर्किंग डेज के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है।