Bihar Librarian Vacancy : बिहार के सरकारी हाईस्कूलों-प्लस टू में लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए अगले महीने के अंत तक वैकेंसी आने की संभावना है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को तत्काल वैकेंसी का आकलन कर भेजने को कहा है। नवादा, बेगूसराय, सारण, सुपौल और भोजपुर समेत करीब आधा दर्जन जिलों से वैकेंसी आ चुकी है। विभाग का अनुमान है कि करीब 6500 पदों पर वैकेंसी होगी। जिलों से वैकेंसी मिलने और रोस्टर क्लियर होने के बाद वैकेंसी बीपीएससी को भेजी जाएगी। विद्यालय सहायकों की तर्ज पर लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए राज्य कैबिनेट ने हाल ही में बिहार विद्यालय लाइब्रेरियन (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2025 को मंजूरी दी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को न्यूनतम निर्धारित अंकों में 5% की छूट मिलेगी।
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही, विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। नियुक्ति वर्ष की पहली अगस्त को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इस नियम के लागू होने के प्रथम चरण में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी। कोई भी अभ्यर्थी इस नियम के तहत अधिकतम 5 बार परीक्षा में शामिल हो सकता है।
वर्तमान में विद्यालयों में 1696 पुस्तकालयाध्यक्ष कार्यरत हैं।
राज्य के उच्च विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए पहली बार 2008 में नियम बनाए गए थे। इस नियम के तहत 2010-11 में संविदा के आधार पर 2596 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की गई थी। इसके तहत 2100 पुस्तकालयाध्यक्षों को नियोजित शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्तमान में विभिन्न उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 1696 पुस्तकालयाध्यक्ष कार्यरत हैं।
जिले के भीतर स्थानांतरण
पुस्तकालयाध्यक्ष का पद जिला संवर्ग का होगा। इनका स्थानांतरण जिले के भीतर ही किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में, माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा अन्य जिलों में स्थानांतरण किया जा सकेगा। सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर, आश्रित को लिपिक या परिचारक के पद पर नियुक्त किया जाएगा।