Bihar Bhumi : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि भूमि अधिग्रहण के बाद यदि भूस्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को 50 लाख रुपये से अधिक की राशि के लिए न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा।
हां, 50 लाख रुपये से कम की राशि अंचल अधिकारी के प्रमाण पत्र से दी जा सकेगी। इससे पहले भूस्वामियों की मृत्यु की स्थिति में अंचल अधिकारी के प्रमाण पत्र पर भी बड़ी राशि दी जाती थी।
निदेशक, भू-अर्जन कमलेश कुमार सिंह ने शेखपुरा के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को इसी तरह के एक मामले में यह निर्देश दिया है।
पत्र में कहा गया है कि 50 लाख रुपये तक के भुगतान के लिए आश्रितों को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी देना होगा। अंचल अधिकारी दावे की जांच करेंगे। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही यह राशि दी जा सकेगी।
ऐसे भुगतान के मामले में मुआवजा राशि पाने वाले आश्रित को मुआवजा बांड जमा करना होगा। इसमें वे लिखेंगे कि यदि कोई अन्य व्यक्ति या समूह हकदार साबित होता है तो मुआवजे की पूरी या आंशिक राशि वापस कर दी जाएगी।