क्या आपका ट्रैफिक चालान महीनों से भुगतान का इंतज़ार कर रहा है? या फिर कोई दीवानी या घरेलू मामला सालों से अदालत में लंबित है? यदि हां, तो आपके लिए 10 मई 2025 का दिन एक नए सिरे से शुरुआत करने का मौका बन सकता है। दिल्ली में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आप पुराने मामलों को निपटा कर न केवल समय बचा सकते हैं, बल्कि भारी जुर्माने से भी राहत पा सकते हैं।
ट्रैफिक चालान निपटाने का सुनहरा अवसर
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किए गए कंपाउंडेबल चालान, यानी ऐसे चालान जिनका जुर्माना मौके पर या ऑनलाइन अदा किया जा सकता है, अब लोक अदालत के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से 5 मई 2025 से चालान डाउनलोड कर प्रिंटआउट के साथ अदालत में पहुंचें। यह सुविधा केवल 31 जनवरी 2025 तक के चालानों के लिए मान्य होगी।
पहले के अनुभवों के अनुसार, लोक अदालतों में 50% से लेकर 70% तक की छूट मिलना आम बात रही है। इसका अर्थ है कि हजारों रुपये की पेंडिंग चालान राशि को कुछ सौ रुपये में ही निपटाया जा सकता है।
किन मामलों को मिलेगा समाधान?
ट्रैफिक चालान के साथ-साथ, यह लोक अदालत निम्नलिखित मामलों के त्वरित समाधान का अवसर प्रदान कर रही है:
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मोटर दुर्घटना मुआवजा और बीमा से जुड़ी समस्याएं
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बिजली और पानी के बिल से संबंधित विवाद
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चेक बाउंस के मामले
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वेतन और पेंशन विवाद
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वैवाहिक मुद्दे (तलाक के मामलों को छोड़कर)
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भूमि अधिग्रहण और अन्य दीवानी मामले
यह अदालतें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली के विभिन्न कोर्ट परिसरों में लगेंगी—जैसे तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू।
कुछ जरूरी दिशा-निर्देश
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हर निजी वाहन पर अधिकतम 7 चालान, और व्यावसायिक वाहनों पर 2 चालान ही स्वीकार होंगे।
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हर अदालत बेंच पर अधिकतम 1000 चालान ही निपटाए जाएंगे।
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कुल मिलाकर 180 बेंचों के ज़रिए लगभग 1.8 लाख मामलों को सुलझाने का लक्ष्य है।
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अदालत परिसर में प्रिंटआउट की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए चालान का प्रिंट लाना अनिवार्य है।