Ration Card : बिहार में राशन कार्ड धारकों की परेशानी बढ़ गई है। केवाईसी की समयसीमा खत्म होने के बाद अब बिहार के डेढ़ करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के राशन कार्ड रद्द हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक एक करोड़ से ज्यादा कार्ड धारकों ने 31 मार्च तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने नोटिस जारी कर कहा है कि 31 मार्च तक ऐसा नहीं करने वालों को अब राशन कार्ड की सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। यह कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जरूरतों का हिस्सा है।
अभी समयसीमा नहीं बढ़ाई जाएगी
समयसीमा बढ़ाए जाने को लेकर विभाग ने साफ कहा कि समयसीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है, फिर भी कई लोगों ने अपना आधार लिंक नहीं कराया है या ई-केवाईसी पूरी नहीं की है। अब आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। एक अप्रैल को आधार से लिंक नहीं होने वाले नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे। शुरुआत में राशन दुकानों पर पॉस मशीन के जरिए केवाईसी की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से फेशियल ई-केवाईसी की सुविधा भी शुरू करनी पड़ी। इन प्रयासों के बावजूद 1.5 करोड़ से अधिक कार्डधारकों ने अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है। सरकार का कहना है कि राशन कार्ड सुविधाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए पात्र व्यक्तियों को यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऐसा न करने पर वे इन लाभों से वंचित हो जाएंगे।
आग्रह के बावजूद लोगों ने नहीं किया ध्यान
विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र व्यक्तियों को उनके राशन कार्ड का पूरा लाभ मिले। हालांकि, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना एक आवश्यक कदम बन गया है। यह कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए राशन कार्ड को आधार से जोड़ने के महत्व को रेखांकित करता है। कार्डधारकों से सेवाओं में किसी भी व्यवधान से बचने के लिए तुरंत अपना ई-केवाईसी पूरा करने का आग्रह किया गया है, लेकिन लोगों ने बार-बार विभाग के अनुरोध को नजरअंदाज किया है।





