Domicile Policy Implemented In Bihar : TRE-4 और TRE-5 से होने वाली शिक्षकों की बहाली में 85% आरक्षण.

Domicile Policy Implemented In Bihar : राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षक नियुक्तियों में 98 प्रतिशत सीटें बिहार के लोगों के लिए आरक्षित होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी गई। आज की बैठक में 36 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार में सवर्णों के लिए 50 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण है। इसके बाद शेष 40 प्रतिशत अनारक्षित (सामान्य) सीटों में से 35 प्रतिशत सीटें बिहार मूल की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अब पुनः नियमों में संशोधन कर 40 प्रतिशत अनारक्षित (सामान्य) सीटों में से शेष 65 प्रतिशत सीटों में से 40 प्रतिशत सीटें बिहार के किसी भी बोर्ड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। इस तरह अब 40 प्रतिशत अनारक्षित (सामान्य) सीटों में केवल 15 प्रतिशत सीटें ही बचेंगी, जिन पर बिहार और बिहार के बाहर के सामान्य वर्ग के पुरुष और महिलाएँ आवेदन कर सकेंगे। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि यदि बिहार के बाहर के लोगों के 10 से 15 प्रतिशत आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, तो बिहार के लोग आवेदन करेंगे और 10 प्रतिशत सीटों पर उनकी नियुक्ति भी होगी। उन्होंने बताया कि इस तरह बिहार में शिक्षक भर्ती में 85 प्रतिशत सीटों पर डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है।

अब हर विधानसभा में डिजिटल लाइब्रेरी

नीतीश कुमार की सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना को मंजूरी दी गई, इस परियोजना पर 94.50 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएँगे। सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में छात्रों की उन्नत शिक्षा के लिए डिजिटल तकनीक के माध्यम से पुस्तकालय की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना लागू की जाएगी, जिसके माध्यम से राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र स्थापित किए जाएँगे और छात्रों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई की सुविधा दी जाएगी। डिजिटल लाइब्रेरी में जेई, नीट, क्लैट जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध होगी।

कैबिनेट ने टाउनशिप नियमों को मंज़ूरी दी

आज की बैठक में, कैबिनेट ने टाउनशिप नियमों के प्रस्तावित गठन को मंज़ूरी दे दी है। इसके तहत, टाउनशिप का निर्माण लैंड पूल के आधार पर किया जाएगा, जिसमें कितने क्षेत्र में सड़क होगी, कितने में पार्क होगा, कितने में पार्किंग होगी, कितने में खेल के मैदान होंगे, इन सभी तथ्यों को शामिल किया गया है।

मानदेय में वृद्धि

कैबिनेट ने विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की है। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक देश के मानदेय में वृद्धि की गई है। इसे ₹16000 प्रति माह कर दिया गया है। इसी प्रकार, मिडिल स्कूल के रात्रि प्रहरी का मानदेय ₹5000 से बढ़ाकर ₹10000 कर दिया गया है। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में ₹2000 से ₹3000 प्रति माह की वृद्धि की गई है। ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह, सफाई कर्मचारियों का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। जबकि रसोईया का मानदेय 1650 रुपये से बढ़ाकर 3300 रुपये कर दिया गया है।

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