Bihar Voter List Name Check : बिहार वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी.

Bihar Voter List Name Check : बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित कर दिया है। इसके साथ ही, कोई भी मतदाता अपने बीएलओ (बूथ लेवल एजेंट) से संपर्क करके या शनिवार से बूथ पर जाकर अपने या अपने रिश्तेदारों का नाम सूची में देख सकता है।

चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे अपनी आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर मसौदा मतदाता सूची अपलोड करेगा।

आयोग द्वारा सभी 90 हज़ार बूथों पर मतदाता सूची घोषित की जाएगी। यह सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) आदेश के पैरा 7 (4) (पृष्ठ 3) के अनुसार प्रकाशित की जा रही है। मतदाता सूची ऑनलाइन पोर्टल https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04 पर उपलब्ध होगी।

आप https://electoralsearch.eci.gov.in और https://electoralsearch.eci.gov.in/pollingstation पर भी खोज सकते हैं।

आयोग ने निर्देश दिया है कि बिहार के सभी 38 जिलों में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों को प्रारूप मतदाता सूची की डिजिटल और भौतिक प्रतियाँ उपलब्ध कराई जाएँगी।

इसी प्रकार, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और राज्य के सभी 243 निर्वाचक निबंधन अधिकारी (ईआरओ) 1 अगस्त से 1 सितंबर, 2025 तक किसी भी मतदाता या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से दावे और आपत्तियाँ आमंत्रित करेंगे।

इस अवधि के दौरान, कोई भी पात्र मतदाता, जिसका नाम सूची में शामिल नहीं हो पाया है, अपना नाम जुड़वाने, किसी अपात्र का नाम हटवाने या किसी प्रविष्टि में संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है।

कल से विशेष शिविर

2 अगस्त से प्रतिदिन (सोमवार से रविवार) राज्य के सभी प्रखंड कार्यालयों और नगर निकायों (नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम) के क्षेत्रों में कार्यपालक पदाधिकारी कार्यालय में विशेष शिविर आयोजित किए जाएँगे। इस अवधि के दौरान कोई भी मतदाता यहाँ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दावा-आपत्ति के लिए आवेदन कर सकता है।

नाम स्थानांतरण हेतु अभी आवेदन करें

आयोग द्वारा विशेष शिविर के संबंध में जारी निर्देशों में बताया गया है कि ऐसे पात्र नागरिक जिनका नाम किसी कारणवश ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं है या वे भारतीय नागरिक जिनकी आयु 1 जुलाई, 2025 को 18 वर्ष पूरी हो गई है, वे अपना फॉर्म-6, घोषणा पत्र एवं अन्य दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं।

विशेष शिविर में मतदाता स्वयं अपने नाम स्थानांतरण या संशोधन हेतु फॉर्म-8 में आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। बिहार के बाहर के आवेदकों को भी फॉर्म-8 के साथ घोषणा पत्र संलग्न करना होगा। ड्राफ्ट सूची में शामिल गलत फर्जी मतदाताओं के विरुद्ध आपत्ति करने वाले व्यक्ति स्वयं फॉर्म-7 में आवेदन कर सकते हैं।

आयोग ने बीएलओ को निर्देश दिया है कि वे विशेष शिविर तक पहुँचने में कठिनाई वाले दिव्यांगों एवं वृद्धों से उनके घर जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे।

प्रतिदिन कार्य दिवस की समाप्ति के पश्चात्, संबंधित एईआरओ (प्रखंड एवं नगरीय क्षेत्र के कार्यपालक) की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे प्राप्त आवेदन पत्रों को विधानसभावार, बूथवार पृथक कर संबंधित ईआरओ, एईआरओ एवं बीएलओ को उपलब्ध कराएँ।

इसका निष्पादन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। इस दौरान आवेदक अपने दस्तावेज एवं फोटोग्राफ भी उपलब्ध करा सकते हैं। प्रत्येक आवेदक के आवेदन की पावती भी अनिवार्य रूप से दी जाएगी।

व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश
आयोग ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) को सभी विशेष शिविरों में कम से कम दो कार्मिक (एक कंप्यूटर ऑपरेटर सहित) प्रतिनियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। विशेष शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तर पर एक समेकित रिपोर्ट तैयार की जाएगी तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया जाएगा।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विशेष शिविर के बारे में अवश्य सूचित किया जाएगा। शिविर स्थल की सुरक्षा हेतु जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपने स्तर पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे। विशेष शिविर के फोटोग्राफ एवं वीडियोग्राफी भी संधारित की जाएगी।

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