DGCA Deadline To Airlines : नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने यात्रियों की सुविधा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे टिकट बुक होने के बाद नागरिक विमानन मंत्रालय पर उपलब्ध पैसेंजर चार्टर का ऑनलाइन लिंक यात्री को (एसएमएस/व्हाट्सएप) भेजें, ताकि यात्रियों को उनके अधिकारों की जानकारी मिल सके।
इस लिंक पर यात्रियों के अधिकार, नियम और शिकायत निवारण की पूरी जानकारी होगी, ताकि वे किसी भी समस्या का आसानी से समाधान कर सकें। यह जानकारी एयरलाइन की वेबसाइट और टिकट पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित होनी चाहिए।
27 मार्च तक लागू करने को कहा
विमानन नियामक ने एयरलाइन कंपनियों को यात्रियों से जुड़े नियमों और ग्राहक अधिकारों से जुड़े प्रावधानों का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है। डीजीसीए ने इस संबंध में सभी एयरलाइंस को सात मार्च को पत्र भेजा और इसे 27 मार्च 2025 तक लागू करने की बात कही है। डीजीसीए के आदेश के बाद सभी एयरलाइन कंपनियों ने अपने सिस्टम में बदलाव करना शुरू कर दिया है।





