Bihar Teacher Transfer News : बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की पदस्थापना सुनिश्चित की जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने अब जिलावार रिपोर्ट मांगी है। प्रत्येक जिले से स्कूलवार छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर रिपोर्ट ली जाएगी। जिन स्कूलों में तय मानक से अधिक शिक्षक हैं, उन्हें संबंधित प्रखंड के स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा।
जिन स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात में अंतर है, वहां शिक्षकों की पदस्थापना संतुलित की जाएगी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के आलोक में 40 बच्चों पर एक शिक्षक का मानक तय है।
शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के अनुसार समिति की रिपोर्ट में शिक्षकों और छात्रों के हित में महत्वपूर्ण सुझावों को लागू करने को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां तक सरकारी स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात का सवाल है, तो वर्तमान में यह अनुपात 46 बच्चों पर एक शिक्षक है।
सबसे पहले कक्षा एक से पांच तक की कक्षाओं में मानकों को लागू किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए निर्देश में कहा है कि शिक्षकों की पदस्थापना को लेकर छात्र हित में महत्वपूर्ण सुझावों को लागू करने को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां तक सरकारी स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात का सवाल है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत 30 बच्चों पर एक शिक्षक का होना जरूरी है।
पहली से पांचवीं कक्षा तक यह व्यवस्था अनिवार्य की गई है। वहीं, जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या 61 से 90 है, वहां तीन शिक्षक होने चाहिए। इसी तरह 91 से 120 बच्चों पर चार शिक्षक होने चाहिए। इसी तरह 121 से 200 छात्र होने पर पांच शिक्षकों का प्रावधान है।
वहीं, कक्षा छह से आठ तक के लिए विज्ञान व गणित का एक शिक्षक, सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक व भाषा का एक शिक्षक होना अनिवार्य है। 35 छात्रों पर कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए।
जहां 100 से अधिक बच्चे हैं, वहां स्थायी प्रधानाध्यापक, अंशकालिक शिक्षक, कला शिक्षक, स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षक का होना अनिवार्य है। जिन स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात में असमानता है, उनकी सूची तैयार की जाएगी। जिन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या अधिक है, वहां से शिक्षकों को हटाकर उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों की भारी कमी है।